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Rishikesh News: कछुआ तस्करी की आरोपी महिला को जमानत पर रिहा करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Fri, 16 Jan 2026 02:10 AM IST
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कछुआ तस्करी की महिला आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर ने जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। बहस के दौरान पुलिस यह नहीं बता पाई कि आरोपी महिला कछुए कहां से लेकर आई थी।
रायवाला पुलिस ने बीते चार दिसंबर को कछुआ तस्करी के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि बीते चार दिसंबर को बाजार क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान ऋषिकेश की ओर जा रही एक कार को रोका गया तो चालक घबरा गया और पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
जब कार की डिक्की खोली तो एक बोरे में 15 कछुए ( इंडियन फ्लैपशेल टर्टल प्रजाति) बरामद हुए। पुलिस ने बताया था कि दोनों आरोपियों की पहचान दंपती बेताब नाथ और बरखा देवी निवासी काले की ढाल सपेरा बस्ती के रूप में हुई थी। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था। आरोपी बरखा देवी ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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रायवाला पुलिस ने बीते चार दिसंबर को कछुआ तस्करी के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि बीते चार दिसंबर को बाजार क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान ऋषिकेश की ओर जा रही एक कार को रोका गया तो चालक घबरा गया और पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
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जब कार की डिक्की खोली तो एक बोरे में 15 कछुए ( इंडियन फ्लैपशेल टर्टल प्रजाति) बरामद हुए। पुलिस ने बताया था कि दोनों आरोपियों की पहचान दंपती बेताब नाथ और बरखा देवी निवासी काले की ढाल सपेरा बस्ती के रूप में हुई थी। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था। आरोपी बरखा देवी ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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