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Roorkee News: राजवीर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी को नहीं मिली जमानत
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चोरी में बाधक बनने पर मंदिर के सेवादार की हथौड़े से वार कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने अपराध को गंभीर मानते हुए प्रकरण में साक्ष्य अंकित किए जाने के मद्देनजर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 12 अप्रैल को भोगपुर निवासी संजय सैनी के मंदिर में रहने वाले सेवादार राजवीर निवासी गोधना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर उप्र का शव मंदिर परिसर से बरामद हुआ था। संजय सैनी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी विशाल चौधरी निवासी अलमासपुर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था।
हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी ने आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था। बाधक बनने पर उसने हथौड़े से वार कर राजवीर की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़े के साथ चोरी का सामान भी बरामद किया है। अपराध गंभीर श्रेणी का है।
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उन्होंने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मंदिर में लूट के इरादे से हत्या करने, मामले में अभी महत्वपूर्ण साक्ष्य अंकित किया जाना शेष होने और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार न होने की बात मानी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 12 अप्रैल को भोगपुर निवासी संजय सैनी के मंदिर में रहने वाले सेवादार राजवीर निवासी गोधना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर उप्र का शव मंदिर परिसर से बरामद हुआ था। संजय सैनी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी विशाल चौधरी निवासी अलमासपुर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था।
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हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी ने आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था। बाधक बनने पर उसने हथौड़े से वार कर राजवीर की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़े के साथ चोरी का सामान भी बरामद किया है। अपराध गंभीर श्रेणी का है।
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उन्होंने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मंदिर में लूट के इरादे से हत्या करने, मामले में अभी महत्वपूर्ण साक्ष्य अंकित किया जाना शेष होने और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार न होने की बात मानी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।