सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Consumer gets three months' imprisonment for electricity theft

Udham Singh Nagar News: बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता को तीन महीने का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 13 Apr 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Consumer gets three months' imprisonment for electricity theft
विज्ञापन
रुद्रपुर। बिजली चोरी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने उपभोक्ता को दोषी करार देते हुए तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
Trending Videos

ऊर्जा निगम की सतर्कता टीम 24 जनवरी 2023 को ग्राम सैजना लालपुर कोतवाली किच्छा में चेकिंग करने गई थी। टीम में अवर अभियंता भुवन चंद्र उप्रेती, उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र गुरूरानी और लाइनमैन मोहन घई शामिल थे। टीम ग्राम सैजना में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने पाया कि अभियुक्त मोहम्मद हनीफ अपने परिसर के पास स्थित एलटी विद्युत पोल से दो कोर केबल के जरिये सीधे कटिया डालकर बिजली की चोरी कर रहा था। टीम ने इस संबंध में कोतवाली किच्छा में विद्युत अधिनियम के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में हुईं। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed