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92 year old judge was the original petitioner who secured your right privacy
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92 साल के इस पूर्व जज ने शुरू की थी आपकी प्राइवेसी के लिए जंग
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Fri, 25 Aug 2017 11:46 AM IST
एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं, जिनकी वजह से ये अहम मुद्दा उठाया गया। तो देखिए इस रिपोर्ट में।
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