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Gyanvapi Masjid Case: After Ayodhya, Kashi, Mathura, what is BJP's mission 2024?
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Gyanvapi Masjid Case: अयोध्या, काशी के बाद मथुरा, क्या है बीजेपी का मिशन 2024?
वीडियो डेस्क/अमर उजाला डॉट कॉम Published by: प्रवीण तिवारी Updated Tue, 13 Sep 2022 04:18 PM IST
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वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में आदेश दिया। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां शृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। अब अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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