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Kuldeep Sengar Bail Suspension: Victim's sister, enraged over Sengar's sentence suspension, makes serious alle
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Kuldeep Sengar Bail Suspension: कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन पर भड़की पीड़िता लगाए कई गंभीर आरोप!
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: भास्कर तिवारी Updated Wed, 24 Dec 2025 03:06 AM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने पर पीड़िता ने कहा, "मैंने फैसला सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन किया कि मैं वहीं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैंने खुद को रोक लिया। हमारे साथ अन्याय हुआ है.चुनाव आ रहे हैं और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है ताकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। अगर ऐसा बलात्कार का आरोपी बाहर आएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हर कोई असुरक्षित हो गया है। उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हमें डर है कि उसे रिहा कर दिया गया है।
2017 उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा सस्पेंड करने पर पीड़िता की बहन ने कहा, "मैं इससे खुश नहीं हूं। उसने मेरे बड़े पापा को मारा और फिर मेरे पिता को मारा, फिर मेरी बहन के साथ यह घटना हुई। उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन हम अभी भी खतरे में हैं। कौन जानता है, अब जब वे बाहर आ गए हैं, तो वे मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार सकते हैं। अगर उन्होंने उसे रिहा कर दिया है, तो हमें जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम हमारी जान तो सुरक्षित रहेगी। हम ज़िंदा तो रहेंगे। मेरी बहन दुखी है कि उनके ज़मानत से.मेरा परिवार पर अभी भी खतरा है। छोटे बच्चे हैं। मेरा एक भाई है। कौन जानता है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं? उनके कई आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जब वह वापस आ रहा है, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं तुम सबको मार डालूंगा।' हमें इस तरह की धमकियां मिलती हैं
उन्नाव दुष्कर्म मामले (2017) में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से 23 दिसंबर 2024 को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को उनकी अपील लंबित रहने तक निलंबित (Suspend) कर दिया है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सुनाया। सजा के निलंबन का मुख्य आधार यह था कि सेंगर काफी समय से जेल में हैं और उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर सुनवाई अभी जारी है।
सजा निलंबन के इस फैसले पर पीड़िता और उसके परिवार ने गहरा दुख और डर व्यक्त किया है। पीड़िता ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और संसद भवन या इंडिया गेट के पास धरने पर बैठने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि कुलदीप सेंगर को 2019 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
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