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Supreme Court: Big decision of Supreme Court regarding acquisition of private properties
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Supreme Court: निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Fri, 08 Nov 2024 10:38 PM IST
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसले के जरिये जस्टिस वी कृष्ण अय्यर के पूर्व में दिए फैसले को पलटा, जिसमें जस्टिस अय्यर ने कहा था कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत जनहित में बंटवारा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है।
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