{"_id":"5a4505dc4f1c1ba12d8bb289","slug":"teen-talak-bill-pass-in-loksabha","type":"video","status":"publish","title_hn":"तीन तलाक दिया तो खैर नहीं","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
तीन तलाक दिया तो खैर नहीं
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Thu, 28 Dec 2017 08:35 PM IST
Link Copied
लोकसभा में लंबी बहस के बाद तीन तलाक बिल पास हो गया। बिना किसी संशोधन के इस बिल को पास करना मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक फतह रही। बिल पास होते ही मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खिल उठे। बिल का विरोध करने वालों में सबसे पहले असदुद्दीन औवेसी रहे। उन्होंने बिल में तीन संशोधन का प्रस्ताव रखा। जिसे सिरे से नकार दिया गया। ध्वनिमत के साथ इस बिल को सदन में पास करवा लिया गया। इस बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही तीन तलाक देने पर हर्जाना भी देना होगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।