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UNION CABINET MEETING DECIDE TO PASS ORDINANCE ON POCSO ACT, ACCUSED TO GET DEATH SENTENCE
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देखिए क्या है POCSO एक्ट और इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Sat, 21 Apr 2018 04:46 PM IST
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नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कठुआ, सूरत और इंदौर में लगातार ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मीटिंग बुलाई और पोक्सो एक्ट में बदलाव करने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। इस कानून में बदलाव के साथ अब 12 साल तक के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को मौत का सजा जी जाएगी।
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