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झांसी में सड़े-गले फल-सब्जियों के खिलाफ चला अभियान, 200 किलो फल नष्ट
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 06:49 PM IST
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जनपद झॉसी में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में सड़े-गले एवं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त फलों/ सब्जियों की सघन जांच हेतु अभियान चलाएं। जांच के दौरान यदि ऐसे फल पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
आज जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे "जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार" के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच नगर में एफ०डी०ए० टीम द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करें कि सड़े- गले फल, सब्जियों से भी संचारी रोग फैलता है। जिसमें डायरिया एवं फूड प्वाइजनिंग का खतरा हो सकता है। अतः ऐसे फल अथवा सब्जी का सेवन न करें और सुरक्षित रहें।
जिलाधिकारी के निर्देशन पर श्री पवन कुमार आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि टीम द्वारा बरसात के मौसम के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर आमजन मानस को सुरक्षित एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आज खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन की टीम द्वारा नवीन फल एवं सब्जी मंडी झांसी में कटे-फटे फलों के संबंध में अभियान चलाते हुए मौके पर लगभग 200 किलो आम, पपीता , अंगूर,केले, अनार आदि कटे-फटे फलों को नष्ट कराया गया, फलों को पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल न करने हेतु एवं साफ सफाई के साथ ही फल सब्जी बेचने हेतु निर्देशित किया गया अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई करने हेतु चेतावनी दी गई।
इसके पश्चात टीम द्वारा फल -सब्जी मंडी में फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। जिसमें लगभग 50 खाद्य कार्यकर्ताओं को एवं लगभग 600 आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक किया गया एवं फल एवं सब्जी मंडी में कटे- फटे एवं गले हुए फल -सब्जियों को मौके पर नष्ट कराया गया। मौके पर सभी फल एवं सब्जी बेचने वालों को साफ-सुथरे फल -सब्जी बेचने हेतु जागरूक किया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य श्री पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 पर तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) - II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।
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