{"_id":"69f45ae609085eb7a206c954","slug":"china-court-sentences-14-year-old-boy-to-life-for-physical-assault-murder-of-classmate-2026-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"China: चीन में 14 साल के किशोर को उम्रकैद की सजा, रूह कंपा देने वाले अपराध को दिया अंजाम","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
China: चीन में 14 साल के किशोर को उम्रकैद की सजा, रूह कंपा देने वाले अपराध को दिया अंजाम
पीटीआई, बीजिंग
Published by: Nitin Gautam
Updated Fri, 01 May 2026 01:18 PM IST
विज्ञापन
सार
चीन में एक अदालत ने 14 साल के किशोर को सख्त सजा देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने किशोर को अपराध को जघन्य माना। हालांकि अपराध के समय किशोर की उम्र 18 साल से कम होने के चलते उसे मौत की सजा नहीं दी गई।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन
विस्तार
चीन की एक अदालत ने 14 वर्षीय किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी किशोर को अपनी महिला सहपाठी से दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया है। आरोपी की पहचान जियांग उपनाम वाले छात्र के तौर पर हुई है। वह दक्षिण पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत के कुजिंग शहर के लुओपिंग काउंटी का निवासी है। उसने पिछले साल जुलाई में अपनी 15 वर्षीय सहपाठी को एक रात तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
क्या है पूरा मामला
अदालत के अनुसार, अपराध उजागर होने के डर से आरोपी ने गला घोंटकर छात्रा की हत्या कर दी। कुजिंग की जन अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के कृत्य दुष्कर्म और जानबूझकर हत्या की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए संयुक्त सजा दी जानी जरूरी है। अदालत ने कहा कि अपराध की परिस्थितियों को अत्यंत जघन्य माना। जज ने कहा कि इस अपराध के गंभीर परिणाम हुए हैं, इसलिए कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
हालांकि, अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे मौत की सजा नहीं दी गई। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी समीक्षा के बाद बीते साल 8 जुलाई को आरोपी को हत्या के संदेह में हिरासत में लिया गया था और 22 जुलाई को लुओपिंग पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।
Trending Videos
क्या है पूरा मामला
अदालत के अनुसार, अपराध उजागर होने के डर से आरोपी ने गला घोंटकर छात्रा की हत्या कर दी। कुजिंग की जन अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के कृत्य दुष्कर्म और जानबूझकर हत्या की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए संयुक्त सजा दी जानी जरूरी है। अदालत ने कहा कि अपराध की परिस्थितियों को अत्यंत जघन्य माना। जज ने कहा कि इस अपराध के गंभीर परिणाम हुए हैं, इसलिए कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
हालांकि, अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे मौत की सजा नहीं दी गई। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी समीक्षा के बाद बीते साल 8 जुलाई को आरोपी को हत्या के संदेह में हिरासत में लिया गया था और 22 जुलाई को लुओपिंग पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
