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China: चीन में 14 साल के किशोर को उम्रकैद की सजा, रूह कंपा देने वाले अपराध को दिया अंजाम

पीटीआई, बीजिंग Published by: Nitin Gautam Updated Fri, 01 May 2026 01:18 PM IST
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सार

चीन में एक अदालत ने 14 साल के किशोर को सख्त सजा देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने किशोर को अपराध को जघन्य माना। हालांकि अपराध के समय किशोर की उम्र 18 साल से कम होने के चलते उसे मौत की सजा नहीं दी गई। 

China court sentences 14-year-old boy to life for physical assault murder of classmate
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

चीन की एक अदालत ने 14 वर्षीय किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी किशोर को अपनी महिला सहपाठी से दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया है। आरोपी की पहचान जियांग उपनाम वाले छात्र के तौर पर हुई है। वह दक्षिण पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत के कुजिंग शहर के लुओपिंग काउंटी का निवासी है। उसने पिछले साल जुलाई में अपनी 15 वर्षीय सहपाठी को एक रात तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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क्या है पूरा मामला
अदालत के अनुसार, अपराध उजागर होने के डर से आरोपी ने गला घोंटकर छात्रा की हत्या कर दी। कुजिंग की जन अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के कृत्य दुष्कर्म और जानबूझकर हत्या की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए संयुक्त सजा दी जानी जरूरी है। अदालत ने कहा कि अपराध की परिस्थितियों को अत्यंत जघन्य माना। जज ने कहा कि इस अपराध के गंभीर परिणाम हुए हैं, इसलिए कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
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हालांकि, अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे मौत की सजा नहीं दी गई। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी समीक्षा के बाद बीते साल 8 जुलाई को आरोपी को हत्या के संदेह में हिरासत में लिया गया था और 22 जुलाई को लुओपिंग पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।

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