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Canada: पोते से मिलने कनाडा गए भारतीय बुजुर्ग पर किशोरियों के उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट ने निर्वासन का आदेश दिया

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टोरंटो Published by: शुभम कुमार Updated Mon, 24 Nov 2025 09:33 AM IST
सार

कनाडा के सर्निया में 51 साल के भारतीय नागरिक जगजीत सिंह को दो किशोरियों को लगातार परेशान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। सिंह जुलाई में अपने नवजात पोते से मिलने आए थे। पुलिस के अनुसार, उन्होंने 8 से 11 सितंबर के बीच स्कूल के बाहर लड़कियों से बार-बार फोटो लेने की कोशिश की और नशे-शराब की बातें कीं।

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Indian citizen who went to Canada to meet grandson harassed teenage girls court sentenced him to deportation
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कनाडा के सर्निया में 51 साल के भारतीय नागरिक जगजीत सिंह को दो किशोरियों को लगातार परेशान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। सिंह जुलाई में अपने नवजात पोते से मिलने कनाडा आए थे। अब उन्हें देश से निर्वासित किया जाएगा और भविष्य में कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, सिंह ने स्कूल के बाहर धूम्रपान क्षेत्र में लड़कियों के पास जाना शुरू किया। आठ से 11 सितंबर के बीच उन्होंने लड़कियों से बार-बार फोटो लेने की कोशिश की और उनके साथ नशे और शराब के बारे में बातें कीं।

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एक लड़की ने बताई आपबीती
मामले में एक लड़की ने बताया कि उसने पहले फोटो लेने से मना किया, लेकिन बाद में सिंह को शांत करने के लिए झिझकते हुए हां कर दी। इसके बाद सिंह ने लड़की के पास हाथ रखकर उसे असहज किया, जिसे लड़की ने हटा दिया।
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पुलिस ने बताया कि अंग्रेजी नहीं बोलने वाले जगजीत सिंह ने छात्राओं का पीछा भी किया। उन्हें 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और यौन दुर्व्यवहार और यौन छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन नई शिकायत के बाद फिर गिरफ्तार किया गया।

क्रिमिनल हैरेसमेंट के लिए ठहराए गए दोषी
मामले में 19 सितंबर को सिंह ने यौन छेड़छाड़ के आरोप में दोषी नहीं होने की बात कही, लेकिन क्रिमिनल हैरेसमेंट के लिए दोषी ठहराए गए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि सिंह का उस स्कूल के बाहर होना बिल्कुल गलत था।

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जानें कौन-कौन सी सजा मिली?
बता दें कि सिंह को तीन साल की परिवीक्षा दी गई है। इसके तहत वे किसी भी लड़की से संपर्क नहीं कर सकते, उनके घर, स्कूल या काम की जगह के पास नहीं जा सकते। 16 साल से छोटे किसी भी बच्चे के पास नहीं रह सकते, सिर्फ अपने नवजात पोते को छोड़कर। इसके अलावा वे किसी स्कूल, पार्क, खेल का मैदान या समुदाय केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं जा सकते।

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