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अमेरिका ने पाकिस्तान को दिखाई औकात: वीजा पर रोक लगते ही गिड़गिड़ाया पड़ोसी देश, वीजा के लिए करने लगा मिन्नतें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Thu, 15 Jan 2026 05:35 PM IST
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सार

अमेरिका ने रूस, ईरान और पाकिस्तान सहित 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका जल्द ही फिर से वीजा प्रोसेस को शुरू करेगा। 

Pakistan hopes US would 'soon' resume immigrant visa processing for its citizens
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : ANI
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विस्तार

अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए 75 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। इस सूची में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान ने गुरुवार को उम्मीद जताते हुए कहा है कि अमेरिका जल्द ही वीजा प्रोसेस शुरू करेगा। वह अमेरिका के इस फैसले को केवल आंतरिक समीक्षा का हिस्सा मानता है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका वीजा प्रोसेस जल्दी ही शुरू करेगा। उन्होंने कहा हम और जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। यह एक नई खबर है जिस पर हम नजर रख रहे हैं।

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अमेरिका ने 75 देशों के वीजा प्रोसेस को रोका

अमेरिकी स्टेट विभाग ने 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेस को रोक दिया है। इस लिस्ट में रूस, पाकिस्तान और ईरान सहित बहुत सारे देशों का नाम है। इस कदम से पीछे अमेरिका का उन आवेदकों को रोकना है, जो देश पर सार्वजनिक लाभों पर बोझ बन सकते हैं। इस फैसले से हर साल अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले हजारों पाकिस्तानियों की यात्रा, पढ़ाई और काम की योजनाओं में देरी हो सकती है।

21 जनवरी से शुरू होगी रोक

यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और विभाग की ओर से वीजा प्रोसेसिंग के पुनर्मूल्यांकन किए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। बता दें कि मिनेसोटा की घटना के बाद सोमालिया संघीय अधिकारियों की कड़ी निगरानी में आ गया है, जहां बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में शामिल कई लोग सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी हैं। 

नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का दिया था निर्देश

बता दें कि नवंबर 2025 में विभाग द्वारा दुनिया भर के दूतावासों को भेजे गए एक संदेश में कांसुलर अधिकारियों को आव्रजन कानून के तथाकथित 'सार्वजनिक प्रभार' प्रावधान के तहत व्यापक नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस गाइडलाइन में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन आवेदकों को वीजा देने से इनकार कर दें जिनके सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य, आयु, अंग्रेजी भाषा की दक्षता, वित्तीय स्थिति और यहां तक कि दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की संभावित आवश्यकता सहित कई कारकों पर विचार किया जाएगा।

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