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वीडियो: 'पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति पर जबरन किया जा रहा कब्जा', महिला ने बयां किया दर्द

Sat, 13 Oct 2018 12:17 PM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 13 Oct 2018 12:17 PM IST
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A woman professor alleged land mafia forcibly occupying the properties of hindus in pakistan
Pakistan Woman Professor

पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की हालत कितनी बदतर है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहां आए दिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म की खबरें आती रहती हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति पर जबरन कब्जे का एक मामला सामने आया है। एक महिला प्रोफेसर ने वीडियो संदेश के जरिए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू बदइंतजामी, कुप्रबंधन और अराजकता का सामना कर रहे हैं। 

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बता दें कि डॉ. भगवान देवी पाकिस्तान की एक सेवानिवृत प्रोफेसर हैं और वो सिंध प्रांत के लाड़काना की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि भू-माफियाओं ने सिंध के विभिन्न इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और लाड़काना में हिंदुओं को उनकी संपत्ति से जबरन बेदखल कर रहे हैं। 
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उन्होंने कहा है कि सिंध के भू-माफिया हिंदुओं की संपत्ति को छीनने के लिए झूठे 'पावर ऑफ अटॉर्नी' बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हिंदुओं के धनों पर कब्जा करके वो उन्हें चुप रहने की धमकियां दे रहे हैं। इससे परेशान लाड़काना के कई हिंदु अपनी संपत्तियों को बेचकर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं, जो देश छोड़कर, अपनी संपत्तियों को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन वो मजबूरी में रो-धोकर अपनी जमीनों को बेचकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। 
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उन्होंने आरोप लगाया है कि सिंध के अधिकारी भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार से अपील की थी, जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए केंद्रीय और सिंध प्रांत के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

अदालत ने जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, उनमें पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, सिंध के महाधिवक्ता, धार्मिक मामलों एवं अंतरधर्म सौहार्द मंत्रालय, मानवाधिकार सचिव, सिंध के प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के सचिव, सिंध सरकार और लाड़काना जिले के आयुक्त शामिल हैं। 


इस मामले पर अदालत का कहना है कि उसने प्रोफेसर डॉ. भगवान देवी की याचिका पर विचार करने का फैसला किया है। मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी। 


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