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चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी: अमेरिका में नया बिल पेश, ड्रैगन के सैन्य नेटवर्क पर लगाना चाहता है प्रतिबंध
वाशिंगटन, आईएएनएस
Published by: रिया दुबे
Updated Fri, 22 May 2026 09:18 AM IST
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सार
अमेरिका में दो रिपब्लिकन सांसदों ने सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट नामक विधेयक पेश किया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली चीनी कंपनियों और व्यक्तियों पर एक साल के भीतर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
अमेरिका में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दो वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य-औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नया विधेयक पेश किया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली चीनी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में अब और देरी नहीं की जा सकती।
विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है। इसके तहत एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी, जिसके भीतर संदिग्ध चीनी संस्थाओं को ट्रेजरी विभाग की 'नॉन-एसडीएन चीनी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कंपनियों की सूची' में शामिल करना अनिवार्य होगा।
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प्रस्तावित कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति की रिपोर्ट पेश होने के एक साल के भीतर ट्रेजरी सचिव को संबंधित विदेशी नागरिकों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल करना होगा और संशोधित सूची को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित करना होगा।
स्टेफानिक ने कहा कि पिछले वर्ष कांग्रेस ने प्रशासन से उन चीनी कंपनियों की रिपोर्ट मांगी थी, जो कड़े प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। ‘सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट’ यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों पर तेजी से जवाब दे सके और संदिग्ध कंपनियों पर जल्द प्रतिबंध लगाए जा सकें।
क्या है इस विधेयक का उद्देश्य?
रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस स्टेफानिक ने 'सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट' नाम का विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ एक साल के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जिन्हें अमेरिकी सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
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विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है। इसके तहत एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी, जिसके भीतर संदिग्ध चीनी संस्थाओं को ट्रेजरी विभाग की 'नॉन-एसडीएन चीनी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कंपनियों की सूची' में शामिल करना अनिवार्य होगा।
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क्या है अमेरिका का मौजूदा कानून?
मौजूदा कानून के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति हर दो साल में ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें उन चीनी व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जाती है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माना जाता है। हालांकि, अभी ट्रेजरी विभाग के लिए इन संस्थाओं पर कार्रवाई या सूची अपडेट करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। नया विधेयक इसी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करता है।प्रस्तावित कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति की रिपोर्ट पेश होने के एक साल के भीतर ट्रेजरी सचिव को संबंधित विदेशी नागरिकों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल करना होगा और संशोधित सूची को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित करना होगा।
रिक स्कॉट ने क्या बताया?
सीनेटर रिक स्कॉट ने कहा कि जैसे ही किसी संस्था की पहचान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में होती है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य हितों के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को अमेरिका में कारोबार करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कम्युनिस्ट चीन हमारा दुश्मन है और अब उसी के अनुरूप सख्त कदम उठाने का समय आ गया है।चीनी कंपनियों पर आर्थिक निर्भरता कम करना जरूरी
वहीं, एलिस स्टेफानिक ने कहा कि यह विधेयक चीन के सैन्य विस्तार से जुड़ी कंपनियों पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि ट्रेजरी विभाग अब चीन के दुर्भावनापूर्ण प्रभाव और सैन्य विस्तार से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी न कर सके।स्टेफानिक ने कहा कि पिछले वर्ष कांग्रेस ने प्रशासन से उन चीनी कंपनियों की रिपोर्ट मांगी थी, जो कड़े प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं। ‘सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट’ यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों पर तेजी से जवाब दे सके और संदिग्ध कंपनियों पर जल्द प्रतिबंध लगाए जा सकें।