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Immigration Protests: 'लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड का इस्तेमाल अवैध', कोर्ट बोला- ट्रंप प्रशासन ने कानून तोड़ा

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सैन फ्रांसिस्को Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 02 Sep 2025 09:05 PM IST
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सार

Los Angeles Immigration Protests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को कोर्ट की तरफ से अवैध करार दिया गया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से लॉस एंजेलिस में आव्रजन विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड की तैनाती को कानून का उल्लंघन करार दिया है। पढ़ें क्या है पूरा मामला...

Trump's use of National Guard during Los Angeles immigration protests is illegal, judge rules
कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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विस्तार
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अमेरिका की एक संघीय अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में आव्रजन विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड की तैनाती करके संघीय कानून का उल्लंघन किया। यह फैसला संघीय जज चार्ल्स ब्रेयर ने सुनाया। जज ने माना कि ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड को भेजकर वह कानून तोड़ा है, जो सेना को घरेलू कानून लागू करने से रोकता है। हालांकि, अदालत ने पहले से मौजूद सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश नहीं दिया। इसके  साथ ही उन्होंने अपने आदेश को शुक्रवार से लागू करने का फैसला किया है।
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कैलिफोर्निया सरकार की चुनौती
कैलिफोर्निया राज्य ने अदालत में दलील दी थी कि लॉस एंजेलिस में तैनात किए गए सैनिक 'पॉसी कोमिटेटस एक्ट' का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कानून के तहत सेना को देश के अंदर नागरिक कानून लागू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य का कहना था कि ट्रंप ने डेमोक्रेट गवर्नर गैविन न्यूजम और स्थानीय नेताओं की आपत्ति के बावजूद गार्ड को संघीय सेवा में ले लिया और लॉस एंजेलिस भेजा।

ट्रंप प्रशासन ने फैसले का किया बचाव
ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने तर्क दिया कि यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि सैनिक सीधे कानून लागू करने नहीं बल्कि संघीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। उनका कहना था कि राष्ट्रपति को संविधान और विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जिनके तहत वह गार्ड को बुला सकते हैं। ट्रंप ने दलील दी थी कि उन्हें यह अधिकार उस स्थिति में है जब देश पर हमला हो, विद्रोह या विद्रोह का खतरा हो, या जब राष्ट्रपति 'अमेरिकी कानूनों को लागू करने में असमर्थ हों।'

ट्रंप की रणनीति पर उठ रहे सवाल
यह फैसला उस समय आया है जब ट्रंप डेमोक्रेटिक-शासित शहरों जैसे शिकागो, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क में भी नेशनल गार्ड भेजने की बात कर चुके हैं। वह पहले ही वॉशिंगटन डीसी में गार्ड की तैनाती कर चुके हैं, जहां उन्हें सीधे कानूनी नियंत्रण हासिल है। ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिकी धरती पर सैन्य गतिविधियों की सीमाएं कई बार आगे बढ़ाईं, जैसे कि अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर सैन्यीकृत क्षेत्र बनाना।

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गवर्नर न्यूजम की प्रतिक्रिया
कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने अदालत के फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा 'डोनाल्ड ट्रंप फिर हार गए। अदालतों ने माना कि हमारी सड़कों का सैन्यीकरण और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल अवैध है।' हालांकि व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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