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गाड़ी चलाते वक्त अब नहीं पड़ेगी इन कागजों को रखने की जरूरत, सरकार ने दी राहत

Thu, 22 Nov 2018 05:14 PM IST
Riya Kumari आॅटो डेस्क,अमर उजाला
आॅटो डेस्क,अमर उजाला Published by: Riya Kumari Updated Thu, 22 Nov 2018 05:14 PM IST
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Center goverment amended motor vehicle act, know the changes
driving license

अब आप ड्राइविंग करते हुए लाइसेंस न होने के डर से पुलिस को देखकर भागेंगे नहीं। क्योंकि केन्द्र सरकार ने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस आदि कागजात की वास्तविक कॉपी रखने से राहत दे दी है।

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Center goverment amended motor vehicle act, know the changes
license cancelled
केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 के तहत इस संशोधन को पारित किया गया है।जिसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानि अब आपके पास अगर गाड़ी से जुड़े कागजात की सिर्फ इलेक्ट्रिानिक कॉपी है तो आपको पहले की तरह किसी तरह का चालान नहीं भरना पड़ेगा।

 
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demo pic
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि ट्रैफिक पुलिस या वर्दी में मौजूद कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे कागजात मांगता है तो आप जरूरी नहीं कि आपको उसे कागजात ही दिखाने पड़े।
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Driving License
आप इलेक्ट्रानिक कॉपी भी दिखा सकते हैं।19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन से पुलिसकर्मी के शोषण का शिकार हो रहे आम आदमी अब बच सकेंगे।
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