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यदि एक साल के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में की देरी, तो देना होगा फिर से टेस्ट

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Bani Kalra Updated Mon, 28 Oct 2019 01:59 PM IST
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Didn't renew driving licence for a year? Take learner's test
डीएल
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नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में एक साल से ज्यादा देरी करते हैं तो आपको कार, बाइक चलाने का टेस्ट फिर से देना होगा। आपको एक नए शिक्षार्थी के रूप में माना जाएगा और एक शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए 20 मार्क का टेस्ट देना होगा साथ ही स्थायी लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना होगा। मौजूदा समय में जिन लोगों के लाइसेंस समाप्त हो गये हैं और वो ड्राइविंग करते पकड़े गये तो उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वैसे केंद्र सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है तो वहीं सख्ती भी की है।

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नहीं मिलेगा ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’

इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अभय देशपांडे ने कहा, हमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम का पालन करना होगा। महाराष्ट्र ने सभी 50 RTO  में इसे लागू करना शुरू कर दिया है। ”उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदकों को ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ नहीं मिलेगा और उन्हें एक शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए अन्य मुख्य रूप से युवा आवेदकों के साथ कतार में लगना होगा। एक स्थायी लाइसेंस टेस्ट के लिए एक महीने का इंतजार भी माफ नहीं किया जाएगा।

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जानें लाइसेंस को लेकर ये बदलाव  

अगर किसी की आयु 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगा। वहीं अगर आयु 30 साल से ज्यादा और 50 साल से कम है तो लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा यदि आयु 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा इसके अलावा चालक की आयु अगर 55 साल हो गई है तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा

कॉमर्शियल लाइसेंस के बारे में यह भी जानें

इसके अलावा कॉमर्शियल लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं 5 साल में रिन्यू कराना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त खत्म हो गई है। अगर पहली बार जुर्म करता हुआ पकड़ा गया तो लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी बार या उससे ज्यादा बार सस्पेंड किए जाने पर वेबसाइट पर नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा। सस्पेंड लाइसेंस तभी वापस किया जाएगा जब चालक रिफ्रेशर कोर्स पूरा करेगा, कोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम के हिसाब से होगा

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