Delhi EV Policy 2026: EV खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी, रोड टैक्स माफ; जानिए नई पॉलिसी की हर जरूरी बात!
Delhi Rolls Out ₹7,000 Crore EV Policy: दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये की नई ईवी पॉलिसी 2026 लागू करने का एलान किया है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, ₹1 लाख तक की कैश सब्सिडी, स्क्रैपेज बोनस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई बड़ी सुविधाएं मिलेंगी।
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने राजधानी के ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर बदलने के लिए 7,000 करोड़ रुपये की अपनी शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2026 का एलान कर दिया है। इस नई पॉलिसी में ग्राहकों के लिए रोड टैक्स में छूट से लेकर सीधे बैंक खाते में कैश सब्सिडी जैसे कई बड़े फायदे शामिल हैं। इसके अलावा, साल 2027 से कई कमर्शियल गाड़ियों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। आइए, समझते हैं कि इस नई पॉलिसी में आपके लिए क्या खास है:
पॉलिसी की मुख्य बातें
- कब से लागू: 1 जुलाई 2026
- कब तक रहेगी वैध: 31 मार्च 2030 तक
- कुल बजट: 7,000 करोड़ रुपये का सरकारी खर्च और लगभग 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान।
ईवी खरीदारों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को सरकार की तरफ से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में यह छूट सिर्फ उन कारों पर मिलेगी जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये या उससे कम है।
गाड़ी खरीदने पर मिलेगी नकद सब्सिडी
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: 30,000 रुपये तक की छूट।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: 50,000 रुपये तक की छूट।
- N1 इलेक्ट्रिक मालवाहक: 1 लाख रुपये तक की छूट।
- नोट: आने वाले वर्षों में यह सब्सिडी धीरे-धीरे कम की जाएगी। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
पुरानी गाड़ी कबाड़ करने पर एक्स्ट्रा बोनस
अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी पेट्रोल/डीजल गाड़ी को स्क्रैप करवाकर नई ईवी खरीदते हैं, तो आपको यह अतिरिक्त फायदा मिलेगा:
- टू-व्हीलर: 10,000 रुपये
- थ्री-व्हीलर: 25,000 रुपये
- कार: 1 लाख रुपये
- N1 मालवाहक वाहन: 50,000 रुपये
- ग्रामीण सेवा वाहन: 15,000 रुपये
पेट्रोल टू-व्हीलर्स के लिए 2028 की डेडलाइन
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सख्त नियम भी बनाए हैं:
- 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक L5 ऑटो-रिक्शा और N1 मालवाहक गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
- 1 अप्रैल 2028 से: बिकने वाले सभी नए टू-व्हीलर्स का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य होगा। पेट्रोल वाले नए टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।
- राहत की बात: जो पुरानी पेट्रोल बाइक या स्कूटर अभी सड़कों पर चल रहे हैं, वे सामान्य नियमों और अपनी तय उम्र सीमा तक चलते रहेंगे।
ट्रक, स्कूल बस और चार्जिंग स्टेशन के लिए नए नियम
- इलेक्ट्रिक ट्रक: पॉलिसी के एलान होने के 3 महीने के भीतर जो पहले 1,000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रक (3.5 टन से 12 टन क्षमता वाले) खरीदे जाएंगे, उन्हें दिल्ली में एंट्री पर विशेष छूट मिलेगी।
- स्कूल बसें: स्कूलों को अपने बेड़े में 2 साल के अंदर कम से कम 10%, 3 साल में 20% और मार्च 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक बसें शामिल करनी होंगी।
- चार्जिंग स्टेशन: रास्ते में गाड़ी की बैटरी खत्म होने का डर न रहे, इसके लिए दिल्ली भर में लगभग 32,000 नए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे।