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Hindi News ›   Automobiles News ›   PUCC Validity May Increase to 3 Years for BS-VI Cars & Bikes: Government Proposes New Rules

PUCC: कार और बाइक मालिकों के लिए राहत! बीएस-6 वाहनों का PUCC तीन साल तक वैध रखने का सरकार का प्रस्ताव

Tue, 28 Jul 2026 10:49 AM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 28 Jul 2026 10:49 AM IST
सार

केंद्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छह साल तक पुराने BS-VI निजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल की जा सकती है।

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PUCC Validity May Increase to 3 Years for BS-VI Cars & Bikes: Government Proposes New Rules
PUCC Certificate - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

कार और बाइक मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने देश में नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों पर बार-बार पीयूसीसी (PUCC) रिन्यू कराने का बोझ कम करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, 6 साल तक पुराने BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले निजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की वैधता को वर्तमान 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर दौड़ रहे स्वच्छ और अत्याधुनिक वाहनों के लिए पीयूसीसी रिन्यूअल की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित बनाना है।

प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों के अनुसार किस उम्र की गाड़ी के लिए कितनी होगी PUCC की वैधता?

सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत वाहनों की उम्र और उनके उत्सर्जन मानकों के आधार पर PUCC की वैधता अवधि अलग-अलग तय करने का प्रस्ताव है:

1. BS-VI निजी (गैर परिवहन) वाहन:

  • 6 वर्ष तक पुराने वाहन: पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल तक के वाहनों के लिए पीयूसीसी रिन्यूअल की वैधता अब 3 साल होगी।

  • 6 से 10 वर्ष पुराने वाहन: ऐसे वाहनों को हर 1 साल में अपना पीयूसीसी रिन्यू कराना होगा।

  • 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन: 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए हर 6 महीने में पीयूसीसी रिन्यू कराना अनिवार्य रहेगा।

2. BS-VI परिवहन वाहन:

  • 6 वर्ष तक पुराने वाहन: इनके लिए प्रस्तावित पीयूसीसी वैधता 2 वर्ष रखी गई है।

  • 6 से 10 वर्ष पुराने वाहन: ऐसे कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए पीयूसीसी की वैधता 1 वर्ष होगी।

  • 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन: इन्हें हर 6 महीने में अपना पीयूसीसी रिन्यू कराना पड़ेगा।

3. पुराने उत्सर्जन मानकों (BS-I से BS-IV) वाले वाहन:

  • BS-IV वाहन: BS-IV एमिशन नॉर्म्स का पालन करने वाले सभी मोटर वाहनों को हर 6 महीने में अपना पीयूसीसी रिन्यू कराना होगा।

  • BS-I, BS-II और BS-III वाहन: इन पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले मानकों के तहत आने वाली सभी गाड़ियों को हर 3 महीने में पीयूसीसी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

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PUCC Validity May Increase to 3 Years for BS-VI Cars & Bikes: Government Proposes New Rules
PUC सेंटर - फोटो : AI

पीयूसीसी रिन्यूअल को लेकर क्या नए नियम बनाए गए हैं?

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यह भी विस्तार से समझाया गया है कि संशोधित वैधता अवधियों को धरातल पर किस प्रकार लागू और क्रियान्वित किया जाएगा:

  • नियम लागू होने के बाद की स्थिति: नए नियम प्रभावी होने से पहले जारी किए गए पीयूसीसी पर यह नई वैधता अवधि तभी लागू होगी जब नए नियमों के लागू होने के बाद उन्हें पहली बार रिन्यू कराया जाएगा।

  • अंतिम तिथि से 10 दिन पहले रिन्यू कराने पर: यदि कोई वाहन मालिक अपने मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से 10 दिन के भीतर पीयूसीसी रिन्यू कराता है, तो नया रिन्यू किया गया सर्टिफिकेट पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा।

  • सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने पर: यदि पीयूसीसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद उसे रिन्यू कराया जाता है, तो नया रिन्यू किया गया पीयूसीसी रिन्यूअल की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगा।

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