सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Crime News: Police Register Case After Incident Involving 12-Year-Old Girl in Patna

Crime News: पटना में 12 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला किया दर्ज; लोगों में नाराजगी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Thu, 19 Mar 2026 08:07 AM IST
विज्ञापन
सार

फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 1 सुशील कुमार ने बताया की पीड़ित नाबालिग बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि साक्ष्य पुख्ता किए जा सकें। न्यायालय में पीड़िता का कलमबंद बयान (धारा 164 के तहत) दर्ज कराया जाएगा।

Crime News: Police Register Case After Incident Involving 12-Year-Old Girl in Patna
दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 35 वर्षीय युवक द्वारा 12 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Trending Videos


मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग की माँ ने फुलवारी शरीफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि गांव के ही एक 35 वर्षीय युवक ने उनकी 12 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाया। जैसे ही परिजनों को इस घिनौनी करतूत की भनक लगी, उन्होंने इसकी लिखित शिकायत फुलवारी शरीफ थाने में की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी गुलाम शाहबाज आलम ने तुरंत एक टीम का गठन किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी गुलाम शाहबाज आलम ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।

पढ़ें; भ्रामक बयान पर सरकार की सख्ती, तीन अंचल अधिकारी निलंबित; हड़ताल और कार्यप्रणाली पर भी जांच के आदेश

पुलिस प्रशासन अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 1 सुशील कुमार ने बताया की पीड़ित नाबालिग बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि साक्ष्य पुख्ता किए जा सकें। माननीय न्यायालय में पीड़िता का कलमबंद बयान (धारा 164 के तहत) दर्ज कराया जाएगा। पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed