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Bihar News: 25 साल के युवक को कोर्ट ने सुनाया 21 साल का सश्रम कारावास; जानें पूरा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: कोसी ब्यूरो Updated Sat, 05 Jul 2025 11:34 AM IST
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सार

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 4 के तहत भी 21-21 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इन दोनों धाराओं में जुर्माने की राशि समायोजित कर कुल 50 हजार रुपये ही वसूले जाएंगे। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

Bihar news youth abused minor in supaul court sentenced 21 years imprisonment after bihar police investigation
दुष्कर्म के दोषी युवक को जेल ले जाती पुलिस।

विस्तार
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सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी 25 वर्षीय अजय कुमार को दोषी करार देते हुए 21 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। फैसला शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया। दुष्कर्म मामले में दोषी अजय कुमार निर्मली प्रखंड के ही मझारी वार्ड 8 का रहने वाला है। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (जे)(एन) के तहत 21 साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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कोर्ट ने धारा 363 के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 6 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना भी सुनाया गया। दोनों मामलों में जुर्माना नहीं देने पर 1-1 महीने की अतिरिक्त सजा तय की गई। 

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30 नवंबर 2023 को कोर्ट में किया था आत्म समर्पण

अजय कुमार ने 30 नवंबर 2023 को कोर्ट में आत्म समर्पण किया था। तभी से वह जेल में है। घटना 1 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 के बीच हुई थी। वही मामले में एफआईआर 12 अक्टूबर 2023 को दर्ज हुआ। कोर्ट ने 28 जून को उसे दोषी ठहराया। ट्रायल के दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाह प्रस्तुत किए गए। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने पक्ष रखा। वही बचाव में अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर और विद्याकर मंडल ने पक्ष रखा। इधर, मामले में कोर्ट के आदेश पर पीड़िता को एक लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है।

 

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