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School News : भीषण गर्मी के कारण कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का कड़ा आदेश

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Krishan Ballabh Narayan Updated Sun, 21 Jun 2026 07:48 PM IST
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सार

 Patna News : प्रचंड गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए पटना डीएम ने विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। अब इसी तरह का आदेश बाकी जिलों की ओर से आएगा, जहां भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं।

patna dm ordered All schools up to Class 8 closed due to heat School News Bihar weather aleart
स्कूल से घर लौटती छात्राएं - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिहार की राजधानी पटना में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दोपहर के समय आसमान से बरसती आग और चिलचिलाती धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 27 जून 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।




सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों पर होगा लागू 
पटना के डीएम कुंदन कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग-08 तक सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी लागू रहेगा। डीएम कुंदन कुमार ने आदेश के अनुसार यह आदेश 22 जून यानी सोमवार से लागू होगा, जो 27 जून यानी शनिवार तक प्रभावी रहेगा।
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लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
इस संबंध में स्कूल प्रशासनों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे इस अवधि में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह स्थगित या री-शेड्यूल करें। डीएम कार्यालय से जारी इस आदेश की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाएगी। आदेश की प्रतियां पटना के सीनियर एसपी, सभी अनुमंडल दंडाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे जिले के हर कोने में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश का उल्लंघन करने वाले निजी या सरकारी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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