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Bihar News : मनेर नगर परिषद के एक और पार्षद की जा सकती है सदस्यता, जानें क्या है मामला
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2026 07:35 AM IST
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सार
Bihar : मनेर नगर परिषद में फर्जीवाड़े के आरोप में एक पार्षद की सदस्यता जाने के ठीक 15 दिन बाद अब एक नया मामला गरमा गया है।
पटना के मनेर में एक और पार्षद की जा सकती है सदस्यता
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विस्तार
पटना जिले के मनेर नगर परिषद में वार्ड संख्या 2 में बच्चों की संख्या छुपा कर चुनाव लड़ने पर सदस्यता अभी खत्म हुए 15 दिन हुए थे कि एक और नया मामला जांच के लिए आ गया है। मनेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 के पार्षद पर भी चुनाव के शपथ पत्र में अपनी उम्र के साथ-साथ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के मामले का जांच आया है।
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मनेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 के पार्षद संजीव कुमार पर ई. सुजीत कुमार ने साक्ष्य के साथ निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराई है कि वर्तमान पार्षद ने चुनाव लड़ने के लिए दिए आवेदन के अपने बॉयोडाटा में जन्म तिथि 1 जनवरी 2005 दर्शाया है, वही नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र 12 में उम्र 38 वर्ष लिखा है। 2023 में नगर पंचायत का चुनाव हुआ था उस हिसाब से उम्र 18 हुए जबकि चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 21 होनी चाहिए। वहीं मामले की जांच में यह भी है कि इनकी शादी 2006 में हुई व तीन बच्चे 2008 के बाद ही हुए हैं।
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बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (एम) के तहत दिनांक -04 अप्रैल 2008 के उपरांत दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव योग्य नहीं है। सुजीत कुमार के आवेदन पर चुनाव आयोग के अपर सचिव ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को स्थलीय जांच हेतु आदेश दिया गया है।

पटना के मनेर में एक और पार्षद की जा सकती है सदस्यता