Bihar: 5 सितंबर तक सड़क-पुल निर्माण नहीं शुरू करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेड, जमानत राशि भी होगी जब्त
Bihar News: विभाग ने आदेश दिया है कि निर्माण स्थलों पर बोर्ड एवं प्रयोगशाला स्थापित किए जाएं और आवश्यक निर्माण सामग्री भी 15 सितंबर तक वहां उपलब्ध करा दी जाए। विभाग का कहना है कि इस विषय में समीक्षा बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से संवेदकों को बार-बार आगाह किया जा चुका है।

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ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़े सभी संवेदकों को अल्टीमेटम जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी 15 सितंबर तक यदि संवेदक ग्रामीण पथों और पुलों के निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश के अनुसार, 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर संबंधित संवेदकों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और उनका निबंधन सीएमबीडी व बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
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विभाग ने बताया कि संवेदकों को पहले ही 10 सितंबर से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर चेतावनी भी दी गई थी। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित पैकेजों के सभी पथों को 15 सितंबर तक पौटलेस करने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, विभाग ने आदेश दिया है कि निर्माण स्थलों पर बोर्ड एवं प्रयोगशाला स्थापित किए जाएं और आवश्यक निर्माण सामग्री भी 15 सितंबर तक वहां उपलब्ध करा दी जाए। विभाग का कहना है कि इस विषय में समीक्षा बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से संवेदकों को बार-बार आगाह किया जा चुका है।