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Bihar News: हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला; तीन दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 03:34 PM IST
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सार
Bihar News: बाढ़ व्यवहार न्यायालय ने 2020 के हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला आने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
बाढ़ व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह महत्वपूर्ण फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक भारद्वाज की अदालत द्वारा सुनाया गया, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने बताया कि यह घटना 7 जून 2020 को भदौर थाना क्षेत्र के चकजलाल गांव में हुई थी। गांव के निवासी धर्मवीर प्रसाद पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दौरान जब उनकी पत्नी रीना देवी और पुत्र उन्हें बचाने पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
तीन को बनाया गया था आरोपी
घटना के बाद मृतक की पत्नी रीना देवी के बयान पर भदौर थाने में कांड संख्या 59/20 दर्ज किया गया था। इस मामले में पंकज कुमार उर्फ पंकज सिंह, प्रमाम किशोर उर्फ श्याम किशोर महतो और वसंती देवी उर्फ प्रेमलता देवी को नामजद आरोपी बनाया गया था।
ये भी पढ़ें- तेज रफ्तार कार का कहर; कंटेनर के पास काम कर रहे तीन लोगों को कुचला, मौत के बाद सड़क जाम
आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
सत्र वाद संख्या 369/21 के तहत चले मुकदमे में अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने बताया कि यह घटना 7 जून 2020 को भदौर थाना क्षेत्र के चकजलाल गांव में हुई थी। गांव के निवासी धर्मवीर प्रसाद पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दौरान जब उनकी पत्नी रीना देवी और पुत्र उन्हें बचाने पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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तीन को बनाया गया था आरोपी
घटना के बाद मृतक की पत्नी रीना देवी के बयान पर भदौर थाने में कांड संख्या 59/20 दर्ज किया गया था। इस मामले में पंकज कुमार उर्फ पंकज सिंह, प्रमाम किशोर उर्फ श्याम किशोर महतो और वसंती देवी उर्फ प्रेमलता देवी को नामजद आरोपी बनाया गया था।
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आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
सत्र वाद संख्या 369/21 के तहत चले मुकदमे में अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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