फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   section 163 imposed in affected area following jogiya murder case rohtas police bihar news

Bihar: रोहतास में मजदूर हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला, जोगिया में 16 अगस्त से धारा 163 लागू; जमावड़े पर रोक

Fri, 14 Aug 2026 10:57 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 14 Aug 2026 10:57 PM IST
सार

रोहतास के दिनारा के जोगिया गांव में मजदूर की हत्या के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध 16 अगस्त से स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा। पांच या अधिक लोगों के जुटने, जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

विज्ञापन
section 163 imposed in affected area following jogiya murder case rohtas police bihar news
बिक्रमगंज एसडीएम एवं डीएसपी

विस्तार

रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड अंतर्गत जोगिया गांव में बीते दिनों एक मजदूर की हत्या के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव और विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जो आगामी 16 अगस्त से स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगी।

विज्ञापन

किसी भी तरह के जमावड़े पर प्रतिबंध

दरअसल, प्रभावित क्षेत्र में धारा 163 लागू होने के बाद पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना और बिना प्रशासनिक अनुमति के सभा आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

विज्ञापन

पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती

मामले में बिक्रमगंज डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि हत्याकांड के बाद क्षेत्र में लगातार विभिन्न संगठनों का जुटान हो रहा है, जिसे देखते हुए शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और धारा 163 लागू होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों को हर हाल में रोका जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- गोपालगंज में 24 घंटे में पति-पत्नी की मौत: पहले पत्नी की संदिग्ध मौत; अगले दिन पेड़ से लटका मिला पति का शव

स्थिति सामान्य होने तक धारा 163 प्रभावी

एसडीएम दिलीप कुमार ने बताया कि घटना के बाद से इलाके में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं, जिससे न सिर्फ शांति भंग हो सकती है, बल्कि विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध और बिक्रमगंज डीएसपी की अनुशंसा पर आगामी 16 अगस्त से प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed