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Bihar: पूर्णिया में सख्ती का नया दौर, 15 अप्रैल से मौके पर ही देना होगा जुर्माना, नहीं तो गाड़ी होगी जब्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Tue, 14 Apr 2026 02:21 PM IST
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सार

जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब चालान कटने के बाद जुर्माना मौके पर ही भरना होगा, वरना वाहन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू की है।

Strict Traffic Enforcement in Purnia: On-Spot Fines Starting April 15, Vehicles to be Seized for Non-Payment
प्रेस वार्ता करते डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

 पूर्णिया जिले में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नई नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत अब चालान कटने के बाद जुर्माना मौके पर ही देना होगा। भुगतान नहीं करने पर वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

जिले की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए अब सख्ती का समय आ गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चालान के बाद जुर्माना टालने की कोई सुविधा नहीं होगी। अब तक वाहन चालक चालान की रसीद लेने के बाद जुर्माना जमा करने में टालमटोल करते थे, जिससे नियमों का डर कम हो रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें “जुर्माना दो या वाहन जब्त कराओ” की नीति अपनाई गई है।
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प्रशासनिक अधिकारियों ने दी जानकारी

जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) शंकर शरण ओमी और यातायात डीएसपी कौशल किशोर कमल ने प्रेस क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि लोग चालान को गंभीरता से नहीं लेते थे, जिससे नियमों का डर खत्म हो रहा था। इसलिए अब सख्ती जरूरी हो गई है।

15 अप्रैल से विशेष जांच अभियान

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 15 अप्रैल से जिले के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर 15 दिनों का विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिनमें आरएन साव चौक, फोर्ड कंपनी चौक, लाइन बाजार और गिरिजा चौक शामिल हैं।

दस्तावेजों की भी होगी सख्त जांच

इस अभियान के दौरान केवल हेलमेट या सीट बेल्ट ही नहीं, बल्कि सभी जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। इनमें शामिल हैं-
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC)
  • अपडेटेड इंश्योरेंस
  • प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)
  • प्रशासन की अपील और चेतावनी

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यातायात डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों को बोझ न समझें। प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ राजस्व वसूली नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।


 

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