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Bihar: दरोगा पर 50 हजार की अवैध वसूली का आरोप, FIR दर्ज; SSP ने किया तत्काल निलंबन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,छपरा
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:06 PM IST
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सार
छपरा में डोरीगंज थाना के दारोगा अमित कुमार पर 50 हजार रुपए की अवैध वसूली और धमकाने के आरोप में निगरानी थाना, पटना में FIR दर्ज की गई है। निगरानी जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सारण के SSP ने दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
छपरा में दारोगा पर 50 हजार की अवैध वसूली का आरोप
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सारण जिला पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डोरीगंज थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक ( दरोगा) अमित कुमार पर 50 हजार रुपये की अवैध मांग और धमकाने के गंभीर आरोप में निगरानी थाना, पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के उजागर होने के बाद सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. कुमार आशीष ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
डोरीगंज थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता बबलू कुमार यादव ने निगरानी विभाग, बिहार, पटना को आवेदन देकर दरोगा अमित कुमार पर 50,000 रुपये की अवैध मांग और डराने–धमकाने का आरोप लगाया था। निगरानी विभाग द्वारा 4 नवंबर 2025 को की गई सत्यापन जांच में आरोप सही पाया गया। इसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 96/25, दिनांक 07 नवंबर 2025, धारा 07(a) PC Act 1988 (संशोधित 2018) के तहत दरोगा अमित कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
SSP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दरोगा अमित कुमार ने 12 नवंबर 2025 को 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया था। इसके बावजूद वह 17 नवंबर से बिना अनुमति के गायब हैं और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिससे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में डोरीगंज थाना में सनहा भी दर्ज किया गया है।
तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई
प्राप्त प्रतिवेदन और निगरानी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दरोगा अमित कुमार को 17 नवंबर 2025 से साधारण जीवन–यापन भत्ता पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 7 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। SSP ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित और जनहित सेवा के लिए समर्पित संस्था है। ऐसे मामलों से पुलिस की छवि धूमिल होती है और कर्तव्यहीनता की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। इसलिए सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।
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क्या है पूरा मामला?
डोरीगंज थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता बबलू कुमार यादव ने निगरानी विभाग, बिहार, पटना को आवेदन देकर दरोगा अमित कुमार पर 50,000 रुपये की अवैध मांग और डराने–धमकाने का आरोप लगाया था। निगरानी विभाग द्वारा 4 नवंबर 2025 को की गई सत्यापन जांच में आरोप सही पाया गया। इसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 96/25, दिनांक 07 नवंबर 2025, धारा 07(a) PC Act 1988 (संशोधित 2018) के तहत दरोगा अमित कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
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अनुशासनहीनता का भी गंभीर मामलाSSP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दरोगा अमित कुमार ने 12 नवंबर 2025 को 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया था। इसके बावजूद वह 17 नवंबर से बिना अनुमति के गायब हैं और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिससे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में डोरीगंज थाना में सनहा भी दर्ज किया गया है।
तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई
प्राप्त प्रतिवेदन और निगरानी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दरोगा अमित कुमार को 17 नवंबर 2025 से साधारण जीवन–यापन भत्ता पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 7 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। SSP ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित और जनहित सेवा के लिए समर्पित संस्था है। ऐसे मामलों से पुलिस की छवि धूमिल होती है और कर्तव्यहीनता की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। इसलिए सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।