फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Income Tax Return: Foreign assets, income details for 2022-24 now available under AIS on income tax portal

ITR: विदेशी संपत्ति और आय से जुड़े विवरण अब आयकर पोर्टल पर एआईएस के तहत उपलब्ध, जानिए क्या अपडेट

Thu, 16 Jul 2026 07:33 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 16 Jul 2026 07:33 PM IST
सार

Income Tax Return: आयकर रिटर्न से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। विभाग ने विदेशी संपत्ति और आय से जुड़े विवरण अब आयकर पोर्टल पर एआईएस के तहत उपलब्ध करा दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन
Income Tax Return: Foreign assets, income details for 2022-24 now available under AIS on income tax portal
आयकर रिटर्न - फोटो : amarujala.com

विस्तार

आयकर विभाग के वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में अब करदाता की विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी स्वचालित सूचना विनिमय (एईओआई) के तहत प्राप्त विवरण के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी। वर्तमान में, कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित जानकारी एआईएस में दिखाई जा रही है। वर्ष 2025 की जानकारी सितंबर या अक्टूबर 2026 में प्राप्त होने पर एआईएस में प्रदर्शित की जाएगी।

विज्ञापन

कैसे इकट्ठा की जाती है यह जानकारी?

भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों और वित्तीय खाता सूचना विनिमय तंत्रों के तहत 100 से अधिक साझेदार क्षेत्रों से अपने कर निवासियों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है। इस जानकारी में विदेशी बैंक खाते, कस्टोडियल खाते, कुछ वित्तीय निवेश, ब्याज, लाभांश और अन्य निर्दिष्ट वित्तीय आय शामिल हो सकती है।

विज्ञापन


अब तक करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर एआईएस टैब के माध्यम से अपने पैन से जुड़ी घरेलू वित्तीय जानकारी देख सकते थे, जिसमें ब्याज आय, लाभांश, प्रतिभूतियों के लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश, संपत्ति लेनदेन और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी एकत्रित होती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

करदाताओं को उपलब्ध जानकारी से कैसे मिलेगी मदद?

सरकारी सूत्रों ने बताया कि एईओआई के तहत प्राप्त विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी का एआईएस में प्रदर्शित होना करदाताओं को उनकी अनुपालन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करेगा, न कि जांच के लिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एआईएस में प्रदर्शित विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी केवल विभाग को साझेदार क्षेत्रों से प्राप्त हुई जानकारी है और यह करदाता की विदेशी संपत्तियों और आय का पूर्ण या संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं है।


इसलिए करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न के शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई में सभी विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत आय की सही और पूरी जानकारी देनी आवश्यक है, चाहे वह एआईएस में प्रदर्शित हो या न हो।


सूचना केवल संबंधित करदाता के सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगी। करदाताओं को इस सुविधा के बारे में सूचित करने और उन्हें विदेशी संपत्तियों और आय की सही रिपोर्टिंग के लिए एसएमएस और ईमेल भी भेजे जा रहे हैं। यह पहल करदाताओं को उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय विनिमय तंत्रों के तहत विभाग के पास मौजूद जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सही और सटीक कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है, न कि जांच या छानबीन के लिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed