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महिला सम्मान प्रमाणपत्र: मिले ब्याज पर नहीं कटेगा टीडीएस, स्लैब के हिसाब से देना होगा Tax
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 18 May 2023 05:22 AM IST
सार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 16 मई को इस योजना के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इस योजना में अधिकतम दो लाख जमा कर सकते हैं। सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
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विस्तार
महिलाओं के लिए शुरू की गई बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे ब्याज के रूप में जो कमाई होगी, उस पर स्लैब के हिसाब से कर देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 16 मई को इस योजना के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इस योजना में अधिकतम दो लाख जमा कर सकते हैं। सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
7.5% ब्याज हर साल मिलेगा डाकघर की योजना पर
अधिसूचना में स्पष्ट है कि योजना के तहत मिला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 7.5% ब्याज पर दो लाख के जमा पर एक साल में 15,000 रुपये ब्याज बनेगा। दो साल में यह 32,000 रुपये ही होगा।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 16 मई को इस योजना के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इस योजना में अधिकतम दो लाख जमा कर सकते हैं। सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
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7.5% ब्याज हर साल मिलेगा डाकघर की योजना पर
अधिसूचना में स्पष्ट है कि योजना के तहत मिला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 7.5% ब्याज पर दो लाख के जमा पर एक साल में 15,000 रुपये ब्याज बनेगा। दो साल में यह 32,000 रुपये ही होगा।