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केंद्र का बड़ा फैसला: कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा, पर डीजल-विमान के ईंधन के निर्यात पर बढ़ा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 01 Nov 2022 11:19 PM IST
सार
सरकार ने एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर यह कर लगाया गया था। बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया।
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कच्चा तेल
- फोटो : pixabay
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विस्तार
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती का एलान किया। हालांकि, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर बढ़ोतरी भी की गई है।
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ओएनजीसी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह कटौती दो नवंबर, 2022 से लागू होगी।
डीजल-विमान ईंधन पर कितना बढ़ा टैक्स?
अप्रत्याशित लाभ कर की हर 15 दिन में की जाने वाली समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर कर 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का सड़क अवसरंचना उपकर भी शामिल है। इसके अलावा विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला कर 3.50 रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया गया है।
सरकार ने एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर यह कर लगाया गया था। बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया।
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सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ओएनजीसी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह कटौती दो नवंबर, 2022 से लागू होगी।
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डीजल-विमान ईंधन पर कितना बढ़ा टैक्स?
अप्रत्याशित लाभ कर की हर 15 दिन में की जाने वाली समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर कर 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का सड़क अवसरंचना उपकर भी शामिल है। इसके अलावा विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला कर 3.50 रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया गया है।
सरकार ने एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर यह कर लगाया गया था। बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया।