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31 अगस्त के बाद 20 करोड़ पैन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, बचने के लिए करना होगा यह काम

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Wed, 14 Aug 2019 04:08 PM IST
सार

  • पैन कार्ड होने के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं लोग
  • लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा इस्तेमाल
  • 31 अगस्त, 2019 तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी
  • 43 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं देश में
  • रद्द होने के बाद बैंकिंग गतिविधियों या अन्य जगहों पर नहीं कर सकेंगे पैन का इस्तेमाल 

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31 august is last day of linking aadhaar with pan card
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विस्तार
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31 अगस्त आयकर रिटर्न दाखिल करने की तो आखिरी तारीख है ही, इसके अलावा पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करने के लिए भी यह तय डेडलाइन है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत ही ऐसा कर लें। आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार यह कार्य कर रहा है। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर यह बेमानी हो जाएगा। आपको भविष्य में फिर से अपना नया पैन कार्ड जारी करवाना पड़ सकता है।  
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20 करोड़ पैन कार्ड रद्दी 

देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के कगार पर हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त, 2019 तक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। 
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31 august is last day of linking aadhaar with pan card

ऐसे कराएं लिंक

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
  • यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
  • अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
  • क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा। 
  • इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। 

31 august is last day of linking aadhaar with pan card

पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस

  • आयकर विभाग की वेबसाइट  incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। 
  • यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।  
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
  • इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा। 
  • एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।  
  • इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा। 
  • आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
  • अभी देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। 
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