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बिना फॉर्म 16 के भी भर सकते हैं आईटीआर, इन तरीकों का करना होगा इस्तेमाल

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 24 Jul 2018 12:26 PM IST
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file your income tax return without form 16, here is the trick
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आईटीआर फाइल करने के लिए केवल एक हफ्ते का समय और बचा हुआ है।  31 जुलाई तक सभी करदाताओं को अपना रिटर्न फाइल करना होगा।  अगर ऐसा नहीं किया तो फिर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 जरूरी होता है।

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अगर आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिला तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप इसके बगैर भी ऐसा कर सकते हैं।  इसके लिए आपके पास सैलरी स्लिप, फॉर्म 26एएस, टीडीएस सर्टिफिकेट सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए। 
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कब नहीं मिलता है आईटीआर फॉर्म

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कंपनियों को हर हाल में फॉर्म 16 देना होता है। इसके लिए 31 मई तक की तारीख होती है। कई कंपनियों का एचआर डिपार्टमेंट समय से फॉर्म 16 नहीं दे पाता है। फिर ऐसी कंपनियों पर नियम के अनुसार 100 रुपये प्रतिदिन फाइन देना होता है।

यह भी हो सकता है कि कंपनी किसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रही हो और समय पर नहीं दे पाई हो। ऐसे में रिटर्न फाइल करने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके खुद ही टैक्स को कैलकुलेट करें और सबमिट कर दें।   

सैलरी स्लिप से ऐसे जाने अपनी इनकम

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फॉर्म 16 के आभाव में सैलरी स्लिप की मदद से आप अपनी टैक्सेबल इनकम का आसानी से पता कर सकते हैं। सैलरी स्लिप में मौजूद एचआरए, एलटीए के अलावा पार्ट बी में मिलने वाले अन्य इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके टैक्सेबल इनकम का पता कर सकते हैं।

अगर आप आईटीआर 2, 2ए या फिर आईटीआर 4 भर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से मिले अप्वाइंटमेंट लेटर में लिखे सीटीसी ब्रेकअप को ध्यान से देंखे। इसके अलावा बैंक से मिले टीडीएस सर्टिफिकेट, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, 50 हजार रुपए से ऊपर के अमाउंट की कैश गिफ्ट और डिविडेंड इनकम को भी इसमें शामिल करें।

फॉर्म 26एएस से क्रॉसचेक करें टीडीएस

इनकम टैक्स एक्सपर्ट सीए अतुल गर्ग ने amarujala.com को बताया कि ऐसे लोगों को रिटर्न फाइल करने से पहले अपने टीडीएस को क्रॉसचैक करना चाहिए। इसके लिए फॉर्म 26एएस में सभी सोर्स से मिले टीडीएस के बारे में जानकारी होती है।

अगर आपको फॉर्म 26एएस और आईटीआर फॉर्म में सबमिट किए गए टीडीएस में जरा सा भी अंतर हुआ, तो आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सी में जमा किए गए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे कि इन्श्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, एनपीएस, बच्चों की ट्यूशन फीस और ईपीएफ को भी शामिल करें। इससे आपका आईटीआर फॉर्म बिना फॉर्म 16 के जमा हो जाएगा। 

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