LTCG का एनपीएस पर असर नहीं, मिलती रहेगी इनकम टैक्स में छूटः पीएफआरडीए
प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) का राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) पर खास असर नहीं पड़ेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही।
एनपीएस नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत कॉन्ट्रैक्टर ने यहां मंगलवार को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के सहयोग से एनपीएस पर एक सम्मेलन से इतर कहा कि इसका हम पर खास असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश हमारे न्यास (एनपीएस ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है, जिसे कर से छूट प्राप्त है। जहां तक पेंशन के निवेश की बात है, तो इसपर एलटीसीजी का असर नहीं पडे़गा।
केवल टियर 2 अकाउंट पर पड़ेगा असर
उन्होंने कहा कि हालांकि इसका असर टीयर2 अकाउंट पर पड़ेगा, जिसे गैर-पेंशन खाते के रूप में जाना जाता है। एनपीएस में दो तरह के खातों-टीयर1 तथा टीयर2 का प्रबंधन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि टीयर2 खातों को कर से छूट नहीं है। टीयर2 खाते पर असर पड़ेगा, लेकिन टीयर2 खाते में निवेश की राशि बहुत कम होती है।
सरकार ने लगाया है एलटीसीजी टैक्स
उल्लेखनीय है कि आम बजट 2018 में शेयरों पर एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 फीसदी का कर फिर शुरू किया गया है, जिसमें उपकर शामिल नहीं है। यह नियम म्यूचुअल फंड के मामले में भी लागू होगा। वर्तमान में दो करोड़ ग्राहकों की कुल एनपीएस निधि 2.25 लाख करोड़ है।
28 फीसदी की दर से हो रही है ग्रोथ
कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हमारे ग्राहकों का आधार सालाना 27-28 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। हमने अभी भी दो करोड़ ग्राहकों के आंकड़े को छुआ है। मार्च में, लगभग 1.54 करोड़ ग्राहक थे। हम अगले साल भी यही वृद्धि बरकरार रहने की उम्मीद करते हैं।