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चंडीगढ़: हरियाणा में 13 तो पंजाब में माननीयों के खिलाफ 99 आपराधिक मामले विचाराधीन, हाईकोर्ट को दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 29 Sep 2022 10:24 PM IST
सार

माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हरियाणा व पंजाब सरकार ने हलफनामा सौंपते हुए हाईकोर्ट को जानकारी दी है।

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13 criminal cases pending in Haryana and 99 in Punjab against sitting and former MLAs/MPs
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
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विस्तार
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हरियाणा में मौजूदा व पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ 13 तो वहीं पंजाब में 99 आपराधिक मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। माननीयों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा हो इसके लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा व पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी है।

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हरियाणा स्टेट विजिलेंस के डीआईजी पंकज नैन ने बताया कि पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 मामले प्रदेश की विभिन्न अदालतों के समक्ष विचाराधीन है। हलफनामे के अनुसार पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एचसीएस भर्ती, भुपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीएलयू जारी करने, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद ब्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ सीएलयू मामले में पैसे लेने का मामला, पूर्व विधायक राम निवास पर भ्रष्टाचार, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया, बलराज कुंडु पर विभिन्न अदालत में मामले चल रहे हैं। गुरुग्राम में गलत टवीट करने के मामले में शशि थरूर पर भी केस चल रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में विचाराधीन है हालांकि उनकी मौत हो चुकी है।
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पंजाब सरकार की तरफ से ब्यूरो ऑफइन्वेस्टिगेशन के एआईजी सरबजीत सिंह ने हाईकोर्ट में को बताया कि पंजाब में पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ 99 केस राज्य की अलग-अलग अदालतों में विचाराधीन हैं। 42 केसों में अभी जांच जारी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।

पिछली सुनवाई पर इन मामलों में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं की थी, तब हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर अगली सुनवाई तक मांगी गई जानकारी नहीं दी गई तो दोनों राज्यों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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