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Navjot Sidhu Convicted: कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे नवजोत सिद्धू, पूरे पंजाब से बुलाए गए समर्थक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 20 May 2022 09:48 AM IST
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सार

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को महज 1000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था।  

Navjot Sidhu Surrendered in Patiala Court
नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक साल की सजा होने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जानकारी के अनुसार, सुबह 10 बजे सिद्धू समर्थकों के साथ पटियाला कोर्ट पहुंचेंगे और सरेंडर करेंगे। पूरे पंजाब से सिद्धू के समर्थक पटियाला बुला लिए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार, सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पटीशन भी दायर करेंगे, हालांकि उन्हें जेल तो जाना ही होगा।

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गुरुवार को मिली थी सजा

गुरुवार को सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को महज 1000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि 2018 के फैसले में एक त्रुटि है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करने से चूक गया था कि सिद्धू एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे, जिनकी अच्छी कद काठी थी।

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वह अच्छी तरह से एक प्रहार की ताकत से अवगत थे। इतना ही नहीं उन्होंने अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति पर प्रहार किया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा है, मुक्केबाज, पहलवान, क्रिकेटर या फिट व्यक्ति का हाथ भी हथियार हो सकता है। उत्पन्न परिस्थितियों में भले ही आपा खो गया हो लेकिन फिर भी गुस्से का नतीजा भुगतना होगा। शीर्ष अदालत ने अपराध की गंभीरता और सजा के बीच एक उचित अनुपात बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि एक असमान रूप से हल्की सजा अपराध के शिकार को अपमानित और निराश करती है।
 

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