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Haryana: प्रेम विवाह करने वाले को अगवा कर किया अमानवीय व्यवहार, Highcourt ने मेवात एसपी से मांगा हलफनामा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 14 Aug 2022 06:01 AM IST
सार

मेवात निवासी पीड़ित ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्ला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने प्रेम विवाह किया था और उसके बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार भी लगाई थी। याची को गत वर्ष हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया था।

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Punjab-Haryana High Court asked Mewat SP to file affidavit in case of inhuman torture after abduction
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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विस्तार
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प्रेम विवाह करने वाले का अपहरण कर उसे पीटने, गंजा करने, पेशाब पिलाने, कुकर्म करने और झूठे केस में फंसाने के मामले में कार्रवाई न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने मेवात के एसपी को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि एसएचओ ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साथ ही यह भी बताना होगा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई करने की तैयारी है।

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मेवात निवासी पीड़ित ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्ला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसने प्रेम विवाह किया था और उसके बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार भी लगाई थी। याची को गत वर्ष हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया था। याची ने बताया कि 2 जुलाई को उसकी पत्नी का भाई व उसके साथी याची को अगवा कर अज्ञात स्थान पर ले गए थे। वहां पर याची को लाठी, डंडों, देसी कट्टे आदि से पीटा गया। इसके बाद उसके बाल उतार दिए और याची को पेशाब पीने को मजबूर किया गया। इसके बाद याची से अप्राकृतिक कार्य किया गया और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाल दिया गया। इसकी वीडियो याची की फेसबुक पर ही डाल दी गई। इसके बाद याची के साले ने उस देसी कट्टे के साथ याची को राजस्थान में गिरफ्तार करवा दिया। 
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इस दौरान परिवार वालों ने याची को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि याची राजस्थान की जेल में है। याची को जमानत मिली तो उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई के लिए गुहार लगाई गई। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने एसपी को मांगपत्र दिया लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।  र्हाठकोर्ट ने इसपर कड़ा रुवैया अपनाते हुए एसपी मेवात को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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