सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court ordered Punjab DGP to file affidavit by October 31 on action in NDPS case

Punjab: दो साल में एनडीपीएस के कितने मामलों में चालान, कितनों की गवाही... हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 18 Oct 2023 03:54 PM IST
सार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों की गैर-मौजूदगी को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि लगता है कि सरकार व डीजीपी पूरी तरह असफल हैं।

विज्ञापन
Punjab-Haryana High Court ordered Punjab DGP to file affidavit by October 31 on action in NDPS case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को 31 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि बीते दो साल में एनडीपीएस के कितने मामलों में चालान पेश किया गया और उनमें कितनों की गवाही हुई। साथ ही जिन मामलों में सरकारी गवाह आदेश के बावजूद गवाही के लिए नहीं पहुंचे उनका कारण भी बताना होगा। सरकारी गवाहों की गैर मौजूदगी को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में हाईकोर्ट ने यह जानकारी मांगी है।
Trending Videos


सरकारी गवाहों की गैर मौजूदगी पर लिया था संज्ञान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों की गैर-मौजूदगी को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब किया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस प्रकार एनडीपीएस के मामलों में पुलिस अधिकारी गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे, उससे प्रतीत होता है कि सरकार व डीजीपी पूरी तरह असफल हैं। पुलिस का यह रवैया राज्य के नागरिकों के बीच उनकी छवि पर खराब प्रभाव डालता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Punjab: अमृतसर से शुरू हुआ पंजाब को नशा मुक्त बनाने का अभियान, सीएम मान संग 35 हजार बच्चों ने की अरदास

हाईकोर्ट ने अब पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया है कि 31 अक्तूबर तक पिछले दो साल में एनडीपीएस के जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, उनमें गवाहों को लेकर हलफनामा दाखिल किया जाए। बताना होगा कि गवाह क्यों गवाही के लिए नहीं पहुंचे। इसके साथ ही गवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए सरकार को समय सीमा की जानकारी भी देनी होगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed