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विवादों में गीत टिटिहरी : रैपर बादशाह के खिलाफ पंचकूला में एफआईआर दर्ज
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पंचकूला। मशहूर रैपर और गायक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके हाल ही में रिलीज हुए हरियाणवी गीत टिटिहरी को लेकर पंचकूला के साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह मामला महिलाओं के प्रति कथित आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में दर्ज किया है।
यह केस चंडीमंदिर निवासी अभय चौधरी की शिकायत पर 6 मार्च 2026 को दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह गाना सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द और दृश्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। शिकायत में कहा गया है कि गाने में कुछ शब्दों को पाठशाला का विकृत रूप देकर पेश किया गया है और वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को दिखाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।
अश्लीलता और महिला गरिमा से जुड़ी धाराओं में केस
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294ए (अश्लीलता से संबंधित) और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच सेक्टर-20 थाना के सब-इंस्पेक्टर देशराज को सौंपी गई है। पुलिस अब गाने और वीडियो के डिजिटल कंटेंट की विस्तार से जांच करेगी और यह भी देखा जाएगा कि क्या इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है।
महिला आयोग ने भी दिखाया सख्त रुख
इधर, इस विवाद पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गायक बादशाह को समन जारी कर उन्हें पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं और भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। यह कार्रवाई आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया के आदेश पर की गई है। पानीपत की नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन के निदेशक शिव कुमार ने इस गीत के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं और गायक बादशाह की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाए। यदि बादशाह आयोग के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस और आयोग दोनों स्तर पर मामले की जांच जारी है।
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यह केस चंडीमंदिर निवासी अभय चौधरी की शिकायत पर 6 मार्च 2026 को दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह गाना सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द और दृश्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। शिकायत में कहा गया है कि गाने में कुछ शब्दों को पाठशाला का विकृत रूप देकर पेश किया गया है और वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को दिखाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।
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अश्लीलता और महिला गरिमा से जुड़ी धाराओं में केस
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294ए (अश्लीलता से संबंधित) और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच सेक्टर-20 थाना के सब-इंस्पेक्टर देशराज को सौंपी गई है। पुलिस अब गाने और वीडियो के डिजिटल कंटेंट की विस्तार से जांच करेगी और यह भी देखा जाएगा कि क्या इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है।
महिला आयोग ने भी दिखाया सख्त रुख
इधर, इस विवाद पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गायक बादशाह को समन जारी कर उन्हें पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं और भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। यह कार्रवाई आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया के आदेश पर की गई है। पानीपत की नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन के निदेशक शिव कुमार ने इस गीत के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं और गायक बादशाह की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाए। यदि बादशाह आयोग के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस और आयोग दोनों स्तर पर मामले की जांच जारी है।