सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Women constable examination will be held under tight security in Haryana from today

हरियाणा: पांच जिलों में आज से कड़े पहरे में होगी महिला सिपाही परीक्षा, 2.57 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 18 Sep 2021 02:20 AM IST
विज्ञापन
सार

हरियाणा के पांच जिलों में शनिवार और रविवार को महिला सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1100 पदों के लिए 2.57 लाख लड़कियों ने आवेदन किया है। पहली बार सब डिवीजन स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

Women constable examination will be held under tight security in Haryana from today
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
Follow Us

हरियाणा महिला पुलिस परीक्षा कड़े सुरक्षा पहरे में शनिवार और रविवार को पांच जिलों में होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहली बार सब डिवीजन स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1100 पदों के लिए 2.57 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन कर रखा है। इस बार केवल यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 

विज्ञापन
loader
Trending Videos


सात अगस्त को सिपाही पुरुष परीक्षा में पेपर लीक के बाद से स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और सरकार की काफी फजीहत हुई थी। इसको देखते हुए अब सरकार परीक्षा को लेकर काफी सख्त और अलर्ट है। सरकार की ओर से सभी परीक्षा केंद्र वाले जिलों के डीसी और एसपी को सख्त निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के दौरान खुद निरीक्षण करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- हरियाणा: जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी ने लगाई मुहर, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी
 
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि 18 सितंबर की शाम और 19 सितंबर की सुबह परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां और पुख्ता इंतजाम हैं। 

ग्रुप सी और डी आउटसोर्सिंग के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के आदेश

हरियाणा में अब पक्की नौकरी के साथ-साथ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों के ग्रुप सी और डी के खाली पदों को भी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए विभाग को दोबारा से खाली पदों का विज्ञापन जारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया है।
 
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से इस बाबत सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों व बोर्ड निगमों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि पहले से ही कांट्रेक्ट पद पर लगे कर्मचारियों के पद एक साल की सेवा पूरी होने से पहले छोड़ने, मृत्यु होने और इस्तीफा देने से खाली पदों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी टू के तहत भरा जाएगा। हालांकि प्रतीक्षा सूची एक साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 

यह भी पढ़ें- हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब: कहा- एसडीएम के इशारे पर किसानों का सिर फोड़ने की बात सही नहीं

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि पक्की भर्ती के लिए खाली होने वाले पदों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी देनी होगी, ताकि नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया को सिरे चढ़ाया जा सके। आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। 

बता दें कि इससे पहले, ठेके पर लगे कर्मचारियों के पद खाली होने पर या तो उसे दोबारा से विज्ञापित करना पड़ता था। या फिर विभागीय अधिकारी मनमर्जी से अपने जानकारों को नौकरी पर रख लेते थे। अब सरकार ने इस परंपरा पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए हैं, ताकि भर्ती के समय जो लोग प्रतीक्षा सूची में थे, उनको नौकरी के लिए मौका मिल सके। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed