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रायगढ़ में अवैध खनन पर शिकंजा: एक हफ्ते में 27 वाहन जब्त, कई थानों में खड़े किए गए हाईवा और ट्रैक्टर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Mon, 02 Mar 2026 12:52 PM IST
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सार
अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्ती बरतते हुए खनिज विभाग ने रायगढ़ जिले में व्यापक कार्रवाई की है। बीते एक सप्ताह के दौरान चलाए गए सघन अभियान में कुल 27 वाहनों को जब्त किया गया है।
कई थानों में खड़े किए गए हाईवा और ट्रैक्टर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्ती बरतते हुए खनिज विभाग ने रायगढ़ जिले में व्यापक कार्रवाई की है। बीते एक सप्ताह के दौरान चलाए गए सघन अभियान में कुल 27 वाहनों को जब्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन के मामलों में रेत से भरे 20 ट्रैक्टर और 2 हाईवा, खनिज मिट्टी-मुरूम के 3 ट्रैक्टर तथा चूनापत्थर के 2 हाईवा जब्त किए गए। सभी वाहनों को सुरक्षार्थ कलेक्ट्रेट परिसर के साथ थाना कोतरा रोड, भूपदेवपुर, पूंजीपथरा और पुसौर में रखा गया है।
खनिज विभाग ने संबंधित परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।
सख्त निगरानी के निर्देश
कलेक्टर ने जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन के मामलों में रेत से भरे 20 ट्रैक्टर और 2 हाईवा, खनिज मिट्टी-मुरूम के 3 ट्रैक्टर तथा चूनापत्थर के 2 हाईवा जब्त किए गए। सभी वाहनों को सुरक्षार्थ कलेक्ट्रेट परिसर के साथ थाना कोतरा रोड, भूपदेवपुर, पूंजीपथरा और पुसौर में रखा गया है।
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खनिज विभाग ने संबंधित परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।
सख्त निगरानी के निर्देश
कलेक्टर ने जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।