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CG: भाटापारा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्ती, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 15 May 2025 01:14 PM IST
सार
भाटापारा जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए संयुक्त टीम गठित की, जो एमएमडीआर एक्ट और वन कानूनों के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नागरिकों से सहयोग और सूचना देने की अपील की गई है।
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भाटापारा जिला प्रशासन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भाटापारा जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर दीपक सोनी के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, वन, खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी।
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कलेक्टर सोनी ने अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि रेत उत्खनन के ग्रे और ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार अवैध रेत खनन और परिवहन में लिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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प्रशासन ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। अवैध रेत खनन या परिवहन की जानकारी देने के लिए आम नागरिक संपर्क केंद्र के मोबाइल नंबर 9201899925 पर सूचना दे सकते हैं। सटीक जानकारी प्रदान करने वालों को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में रेत खनन के लिए 14 स्वीकृत खदानें हैं, जहाँ केवल ट्रैक्टर के माध्यम से उत्खनन की अनुमति है। हाइवा या चैन माउंटेन मशीन का उपयोग पाए जाने पर वाहन जब्त होगा, और ड्राइवर व वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
दोषियों पर वन कानूनों के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहनों की राजसात शामिल है। परिवहन विभाग को रेत परिवहन में लगे वाहनों, चालकों और मालिकों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन दस्तावेज शामिल हों। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि संयुक्त टीम पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ कार्रवाई करेगी, और अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।