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अंबिकापुर: गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार नगद और 21 तोला सोने की ठगी, शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 29 Nov 2025 06:16 PM IST
सार

पूजा पाठ का ढोंग कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार रुपये नगद एवं 21 तोला सोने की ठगी के मामले में शामिल आरोपी को अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

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40 thousand cash and 21 tola gold cheated in the name of extracting buried treasure police arrested the frauds
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पूजा पाठ का ढोंग कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार रुपये नगद एवं 21 तोला सोने की ठगी के मामले में शामिल आरोपी को अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा अंबिकापुर में घटना करने के पश्चात थाना शंकरगढ़ मे घटना कारित किया गया था। जानकारी के मुताबिक जगदीश विश्वकर्मा आत्मज स्व. छट्टु विश्वकर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी केदारपुर सहेली गली अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर के द्वारा संजय मिश्रा एवं अन्य साथियों द्वारा पूजा पाठ कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40,000/- रूपये नगद एवं 21 तोला शुद्ध सोना का बिस्किट की ठगी कर फरार होने के संबंध में थाना अम्बिकापुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।

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मामले में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जगदीश व अन्य लोगों से पूछताछ कर बयान लिया एवं घटना स्थल का नजरी नक्शा व अन्य दस्तावेज तैयार कर डायरी में संलग्न किया।आरोपियो का पतासाजी का हर संभव प्रयास किये जाने पर आरोपी का पता नहीं चलने से मामले में दिनांक 10 अगस्त 2021 को थाना अम्बिकापुर का खात्मा 159/2021 चाक किया गया है। वर्तमान में दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को उक्त प्रकरण के घटना के संबंध में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के थाना शंकरगढ़ के अपराध में फरार चल रहे संजय मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा उम्र 38 वर्ष निवासी इटावरी थाना जावा जिला रीवा मध्यप्रदेश नाम के बाबा को दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को गिरफतार कर रिमाण्ड पर जिला जेल रामानुजगंज में निरूद्ध किया गया है। जिसकी थाना अम्बिकापुर मे भी संलिप्तता पाये जाने से मामले में पुनः विवेचना करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर पुनः विवेचना प्रारंभ किया गया है। 
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आरोपी संजय मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा उम्र 38 वर्ष निवासी इटावरी थाना जावा जिला रीवा मध्यप्रदेश का प्रोडक्शन वारंट न्यायालय द्वारा जारी किये जाने पर उक्त आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया है। जिसको थाना अम्बिकापुर के प्रकरण में गिरफतार किया जा कर दिनांक 29 नवंबर 2025 तक पुलिस रिमाण्ड हासिल किया जा कर आरोपी संजय मिश्रा के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो घटना मे शामिल होना स्वीकार किया गया, साथ ही ठगी के घटना से 12 हजार रूपये प्राप्त होना एवं उक्त रकम खर्च हो जाना बताया है, आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी का पहचान परेड कराकर मामले मे आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह आरक्षक सचिंद्र सिन्हा आरक्षक देशराम सक्रिय रहे।

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