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Ambikapur News: शराबी शिक्षक पर गिरी गाज, बीईओ ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
Published by: अंबिकापुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jan 2026 11:00 PM IST
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सार
सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में प्राथमिक शाला शिवपुर के सहायक शिक्षक उमेश चंद पैंकरा रोज शराब के नशे में स्कूल पहुंचते थे और बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में शराबी शिक्षक के ऊपर निलंबन की गाज गिरने का मामला सामने आया है। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के प्राथमिक शाला शिवपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक उमेश चंद पैंकरा को शराब पीकर विद्यालय आने और अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) दिनेश झा ने यह कार्रवाई की है। शिक्षक का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियमों का उल्लंघन पाया गया।
13 दिसंबर को ग्राम पंचायत शिवपुर के सरपंच, उपसरपंच और अन्य ग्रामीणों ने दूरभाष पर शिकायत की थी कि सहायक शिक्षक उमेश चंद पैंकरा रोज शराब के नशे में विद्यालय आते हैं। वे गांव में घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं आते और बच्चों को पढ़ाने के बजाय शराब पीते पाए जाते हैं। इस शिकायत की जांच के लिए सहायक बीईओ बतौली संकुल समन्वयक के साथ विद्यालय पहुंचे, लेकिन शिक्षक अनुपस्थित मिले। जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षक की दैनंदिनी संधारित नहीं थी और बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत निम्न था। ग्रामीणों ने लिखित पंचनामा प्रस्तुत कर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
31 दिसंबर को सहायक बीईओ द्वारा किए गए एक आकस्मिक निरीक्षण में भी उमेश चंद पैंकरा बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक रोज शराब पीकर आते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते, गांव में घूमते रहते हैं और ग्रामीणों व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। शिक्षक के आचरण में कोई सुधार नहीं पाया गया।
डीईओ दिनेश झा ने शिक्षक के इस अशोभनीय, अशिष्ट, घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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13 दिसंबर को ग्राम पंचायत शिवपुर के सरपंच, उपसरपंच और अन्य ग्रामीणों ने दूरभाष पर शिकायत की थी कि सहायक शिक्षक उमेश चंद पैंकरा रोज शराब के नशे में विद्यालय आते हैं। वे गांव में घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं आते और बच्चों को पढ़ाने के बजाय शराब पीते पाए जाते हैं। इस शिकायत की जांच के लिए सहायक बीईओ बतौली संकुल समन्वयक के साथ विद्यालय पहुंचे, लेकिन शिक्षक अनुपस्थित मिले। जांच में यह भी पाया गया कि शिक्षक की दैनंदिनी संधारित नहीं थी और बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत निम्न था। ग्रामीणों ने लिखित पंचनामा प्रस्तुत कर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
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31 दिसंबर को सहायक बीईओ द्वारा किए गए एक आकस्मिक निरीक्षण में भी उमेश चंद पैंकरा बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक रोज शराब पीकर आते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते, गांव में घूमते रहते हैं और ग्रामीणों व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। शिक्षक के आचरण में कोई सुधार नहीं पाया गया।
डीईओ दिनेश झा ने शिक्षक के इस अशोभनीय, अशिष्ट, घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।