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CG News: छत्तीसगढ़ में भांग दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, 17 अप्रैल को लॉटरी से होगा चयन

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 01 Apr 2026 04:21 PM IST
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सार

छत्तीसगढ़ में भांग की थोक दुकानों के संचालन को लेकर आबकारी विभाग ने नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए इच्छुक आवेदकों से लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

Application for cannabis shop licence open in Chhattisgarh, selection will be done through lottery on April 17
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

छत्तीसगढ़ में भांग की थोक दुकानों के संचालन को लेकर आबकारी विभाग ने नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए इच्छुक आवेदकों से लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल 2026 तक चलेगी, जिसमें केवल कार्यदिवसों में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
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आवेदकों को निर्धारित फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन जमा करने का स्थान आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर तय किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधूरे या नियमों के विपरीत पाए गए आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं, इसलिए प्रक्रिया के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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लाइसेंस आवंटन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे मैन्युअल लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। अगर किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो नई तारीख घोषित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य आवश्यक जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल के जरिए राज्य में भांग व्यापार को व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से संचालित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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