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बिरनपुर हिंसा मामला: 17 आरोपी दोषमुक्त, तीन साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला; दंगे में बाप-बेटे की हुई थी हत्या

Tue, 17 Feb 2026 06:54 PM IST
बेमेतरा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: बेमेतरा ब्यूरो Updated Tue, 17 Feb 2026 06:54 PM IST
सार

बिरनपुर हिंसा मामले में 17 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जिला न्यायालय ने पिता-पुत्र रहीम (55) और ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या के मामले में सभी 17 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दिया। स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

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17 accused acquitted in Biranpur violence case
सभी आरोपी बरी हुए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय बेमेतरा ने बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में रहीम (55) और उनके बेटे ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या के आरोपी बनाए गए 17 लोगों को बरी कर दिया है। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। 

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इन आरोपियों के खिलाफ साजा थाना में अप्रैल 2023 को आईपीसी की तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले में सरकार की ओर से 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। हालांकि, स्वतंत्र गवाहों में से किसी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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यह मामला आठ अप्रैल 2023 को बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, 11 अप्रैल को शक्तिघाट इलाके में पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाशें मिली थीं। 
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इसी मामले में कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को बरी किया है। शुरुआती विवाद बच्चों के बीच हुई मारपीट से शुरू हुआ था, जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया और आसपास के कई गांवों में घरों को जला दिया गया। 


भुनेश्वर साहू की हत्या के मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और इस मामले की सुनवाई रायपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही है, जिसमें सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इस हिंसा के दौरान क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी और गांव में कर्फ्यू भी लगाया गया था।

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