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स्मार्ट पुलिसिंग पर DIG साहू का फोकस: बेमेतरा में थाना चंदनू का औचक निरीक्षण, जुआ-नशे पर सख्ती के निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
Published by: बेमेतरा ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 08:00 PM IST
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सार
पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने आज थाना चंदनू का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदी गृह, विवेचक कक्ष, मालखाना और पूरे थाना परिसर की बारीकी से जांच की। इस दौरान शिकायतों का तेज निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए।
डीआईजी रामकृष्ण साहू का दौरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने आज में थाना चंदनू का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। डीआईजी साहू ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब पुलिसिंग में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदी गृह, विवेचक कक्ष और मालखाना सहित पूरे थाना परिसर की व्यवस्था देखी। डीआईजी ने रिकॉर्ड, लंबित मामलों और कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित अपराध, मर्ग, गुम इंसान और शिकायतों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए।
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वहीं जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गांजा और नशीली दवाओं के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूचना तंत्र को मजबूत कर अपराधियों तक पहुंचना आवश्यक है। रात्रि गस्त, पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए गए। इससे आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और गोवंश तस्करी पर भी सख्त निगरानी रखने को कहा गया।
हाईटेक पुलिसिंग पर जोर
डीआईजी रामकृष्ण साहू ने हाईटेक पुलिसिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साइबर प्रहरी अभियान, त्रिनयन एप और सशक्त एप के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। वाहन चेकिंग को तकनीक के माध्यम से और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। यह कदम पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाएगा।
बीट प्रभारियों को निर्देश जारी
बीट प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने को कहा गया। उन्हें नागरिकों से संवाद बढ़ाकर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए। जुआ, शराब और अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी बीट पुस्तिका में अपडेट करने को कहा गया। समयबद्ध मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करने पर भी जोर दिया गया।