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बेमेतरा: मालवाहन में बैठाए यात्री तो खैर नहीं, होगी कार्रवाई; लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए पुलिस हुई सख्त

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 15 May 2025 09:53 AM IST
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सार

लगातार मालवाहन में बढ़ रहे हादसे को देखते हुए बेमेतरा पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। मालवाहन में सवारी बैठाने पर अब कार्रवाई होगी। लगातार बढ़ रहे हादसे के बाद पुलिस ने मालवाहन मालिकों को चेताया है।

Police will take action against passengers boarding a goods vehicle
Bemetara News - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग पर 12 मई की रात को एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुखद हादसा बंगोली गांव के पास उस वक्त हुआ, जब परिवार के सदस्य एक जन्मोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे थे। ये लोग मिनी ट्रक में सवार थे। इस हादसे में मृतकों में बेमेतरा जिले आनंदगांव की वर्षा साहू, उनकी नन्ही बेटी भूमि और मासूम पुत्र उमंग की मौत हो गई। इसी तरह के हादसे बेमेतरा जिले में बीते साल भी हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। 

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लगातार मालवाहन में बढ़ रहे हादसे को देखते हुए बेमेतरा पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। मालवाहन में सवारी बैठाने पर अब कार्रवाई होगी। लगातार बढ़ रहे हादसे के बाद पुलिस ने मालवाहन मालिकों को चेताया है। जिला पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लापरवाह वाहन चालक, मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना के साथ-साथ जेल का भी प्रावधान है। 
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डीएसपी राजेश कुमार झा ने बताया कि बेमेतरा पुलिस द्वारा जिले के ट्रैक्टर -पिकअप वाहन मालिकों,  चालकों का थानावार रजिस्टर तैयार किया जा रहा हैं। सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए वाहन चालक को यातायात नियमों से संबंधित पाम्पलेट वितरण कर व चौक-चौराहो में पोस्टर चस्पा कर और यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। सभी वाहन चालकों/मालिकों को यातायात संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हैं ताकि वाहन चालक और यात्री सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जा रही। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के पुलिस थाना/चौकी स्तर पर वाहन स्वामियों, चालकों और उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों का रिकॉर्ड रखी जाएगी।

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